What is Citizenship ( CAA ) ; Pakistani ले सकते है नागरिकता
आज जहा सरकार आगामी चुनाव को लेकर तेयारिया में जुटी है वही सरकार सीएए की बात कर रही है जी हां सरकार को सीएए कानून को बने लगभग 5 सालो का वक्त गुजर गया है वही सरकार अब जाकर प्रधानमंत्री की अगुआई में सीएए कानून में शंसोधन कर लागु कर दिया है जहा लोकसभा चुनाव को लेकर जनता यह सोच में है की अगला प्रधानमंत्री कौन वही सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है
What Is CAA ?
CAA का पूरा नाम “Citizeship Amendment Act” है यह एक नागरिकता संसोधन बिल है जिसमे धार्मिक अल्पशंख्यक लोगो को शरण देने का काम करता है ‘ आसान भाषा में कहे ‘ तो यह वह बिल है। जो हमारे 3 पडोसी देश जहां 6 प्रकार के धार्मिक लोग रहते है “ईसाई, हिंदू, जैन, सिख, पारसी और बौद्ध” के समुदाय के लोगो को सरन देने का काम किया गया है इन देशे में रह रहे लोगो को धार्मिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था ऐसे में इनके पास कोई उपाय नहीं था। की वह कहा जाये। CAA 11 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद में पेस किया गया था जिसको 12 दिसम्बर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी जिसमे 125 लोगो की सहमति भी शामिल थी।
CAA बिल के बाद कौन ले सकता है नागरिकता
CAA” नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) “इस कानून के तहत तीन पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी. दिसंबर 2014 से पहले से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई ) को नागरिकता दी जाएगी.नागरिकता पाने वाले देशे में बांग्लादेश, अफगानिस्तान ,पाकिस्तान को अभी शामिल किया गया है जहा उनपर रह रहे अत्या चार को कामकरे के लिए काम किया किया है।
Home Ministry
होम मिनिस्ट्री से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है की नागरिकता कानून से किसी भी स्थायी नागरिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहसिफर उन लोगो की मदद करने के लिए किया गया है जो एक समय से धार्मिक उत्प्रीड़न का सीकर बने है।
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